भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान वहीं राष्ट्रपति होगा । संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।
राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रतीक होता है। जो भारत का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
