भारतीय संविधान विश्व का सबसे सर्वोच्च लिखित माना जाता है।इसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित कर्तव्य उनके अधिकारों का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया। भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का सार प्रस्तावना में संक्षिप्त रूप से दिया गया है कि
भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।भारत का संविधान दुनिया का सबसे बडा लिखित संविधान है।इसमें अब 450 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। लिखित रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित है:
- अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
- अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार
- अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
- अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
- अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
- अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
- अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
- अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
- अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
- अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
- अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
- अनुच्छेद 330 :– लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
- अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा
- अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश