भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना के संबंध में अदिति है हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्वों से अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं।
हम आपको बता दें कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अन्य वास्तविक लक्ष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं विशेष रूप से सातवें, 42 वे ,44 वें ,73वें ,97वे संविधान संशोधन में । जिसमें से 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल मामला 1973 सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है।
संविधान के भाग
भारतीय संविधान के मूल भाग में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग सम्मिलित हैं परंतु वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है जैसा कि अब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ,22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं।
यहां पर हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित सभी भागों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं इस भाग से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी संविधान में अधिक है। तो यहां हम आपके लिए भारतीय संविधान के भाग का वर्णन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है-
भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4
भाग-2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11
भाग-3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51
भाग 4a मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51क
भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151
- अध्याय 1 कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78
- अध्याय 2 संसद अनुच्छेद 79 से 122
- अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधाई शक्तियां अनुच्छेद 123
- अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147
- अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151
भाग 6 राज्य सरकारें अनुच्छेद 152 से 237
- अध्याय 1 साधारण (अनुच्छेद 152)
- अध्याय 2 कार्यपालिका (अनुच्छेद 153 से 167)
- अध्याय 3 राज्य का विधान मंडल (अनुच्छेद 168 से 212 )
- अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां( अनुच्छेद 213)
- अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214 से 232)
- अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233 से 237)
भाग 7 राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त अनुच्छेद 238
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242
भाग 9 पंचायत व्यवस्था अनुच्छेद 243 से 243 N
भाग 9 क नगर पालिका अनुच्छेद 243त से 217छ
भाग 9 ख सहकारी समितियां अनुच्छेद 243ZH से 213 ZT
भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 क
भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध अनुच्छेद 243 से 263
- अध्याय 1 विधायी संबंध (अनुच्छेद 245से 255)
- अनुच्छेद 2 प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 255 से 263)
भाग 12 वित्त,संपत्ति , सविदाये और वाद अनुच्छेद 264 से 300 का
- अध्याय 1 वित्त (अनुच्छेद 264 से 291 )
- अध्याय 2 ऋण लेना (अनुच्छेद 292 से 293)
- अध्याय 3 संपत्ति , संविदाए ,अधिकार बाध्यताये एवं वाद (अनुच्छेद 294 से 300 )
- अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार ( अनुच्छेद300 क)
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323
- अध्याय 1 अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुच्छेद 308 से 314)
- अध्याय 2 लोक सेवा आयोग( अनुच्छेद 315 से 323)
भाग 14क अधिकरण। अनुच्छेद 330क से 330ख
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 क
भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351
- अध्याय 1 संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 से 344)
- अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं (अनुच्छेद 345 से 347)
- अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा (अनुच्छेद 348 से 349)
- अध्याय 4 विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 351
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360
भाग 19 प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367
भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368
भाग 21 अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 से 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ ,हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395