भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद 22,भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 395 अनुच्छेद थे जिसे मूल संविधान कहते हैं। समय के साथ-साथ संविधान में अनुच्छेद जुड़ते गए तथा वर्तमान समय में इसमें लगभग 448 अनुच्छेद हैं।
मूल रूप से तो अभी भी संविधान में क्रम से यह अनुच्छेद 395 ही हैं, परंतु गिनती में यह 448 हैं, जोकि मूल अनुच्छेदों में ही क ख ग.. के रूप में जोड़े गए हैं।
आइए जानते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग- 2
- अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
- अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
- अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
- अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
- अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
- अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
- अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
- अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
- अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
- अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण