फिल्म,थिएटर और टीवी कार्यक्रमों की भांति ओटीटी कार्यक्रमों में भी तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया गया। यह सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित करके जारी किया है।
हम आपको बता दें कि इसके अनुसार ऑनलाइन कंटेंट में तंबाकू उत्पाद या इसके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रचार को कार्यक्रम के शुरू और बीच में भी कम से कम 30 सेकंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य चेतावनी विज्ञापन जारी करना होगा। इसमें इसमें यह भी कहा गया है कि चेतावनी संदेश सफेद रंग के बैकग्राउंड पर काले रंग के अक्षरों से साफ लिखा होना चाहिए ताकि वह दर्शकों को सही से नजर आए।
ऑडियो वीडियो डिस्क्लेमर उसी भाषा में होना है अनिवार्य..
इस आदेश में यह भी कहा गया कि तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश ऑडियो वीडियो डिस्क्लेमर उसी भाषा में होना चाहिए जिसमे ऑनलाइन सामग्री संदेश जारी किया गया। ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तंबाकू प्रोडक्ट का प्रदर्शन,इस्तेमाल सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के ब्रांड प्रदर्शन के रूप में या उसके प्रचार में नहीं होना चाहिए।