राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। हालांकि भारत के संविधान द्वारा इन शक्तियों के साथ निहित है, स्थिति काफी हद तक एक औपचारिक है और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है । भारत का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्र का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है ।
राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल द्वारा संपन्न होता है, जो संसद के सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और विधानसभा राज्य विधानसभाओ के सदस्यों से बना होता है । राष्ट्रपति पांच साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रह सकते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 56, भाग V में कहा गया है। ऐसे मामले में जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल जल्दी समाप्त हो जाता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है। भाग V के अनुच्छेद 70 द्वारा, संसद यह तय कर सकती है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे किया जाए जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य अप्रत्याशित
प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं।[2] उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।[3] वर्तमान में राम नाथ कोविन्द भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं।
तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में राम नाथ कोविंद भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं।
आइए जानते हैं भारतीय संघ के भाग 5 में राष्ट्रपतियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
- अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
- अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
- अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
- अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
- अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
- अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
- अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
- अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
- अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
- अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
- अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन