अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के शिक्षकों की सराहना करना एवं उनका मूल्यांकन और सुधार पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है।

हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (international Day of Education)हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही शिक्षा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।
दुनिया भर में शिक्षा का महत्व पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई लेकिन अलग-अलग देशों में इसके दिन अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।
इस बार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है-
Changing Course Transforming Education
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य विश्व भर में माता-पिता को उनकी बच्चो को शिक्षित करने के लिए और शिक्षा के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है इसका मुख्य उद्देश्य है । हमारे संविधान में भी इसके लिए कुछ प्रावधान निर्मित किए गए हैं
विश्व में शिक्षकों की जिम्मेदारी उनके अधिकार तक आगे की पढ़ाई हेतु उनकी तैयारी को महत्व दिया जाता है यह दिन हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके इस विषय पर केंद्रित है यह विश्व भर में शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रुप में मनाए जाने का फैसला किया ।नाइजीरिया और 58 अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को अपनाया गया इसके बाद से प्रत्येक बच्चे की मूर्ति बुनियादी शिक्षा तक पहुंच हो इस उद्देश्य के साथ यह दिन प्रत्येक साल मनाया जाने लगा।
संविधान में प्रावधान शिक्षा के लिए क्या है भारतीय संविधान में प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया गया।
- भारत में “शिक्षा का अधिकार “भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है।
- 86वा संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को प्राथमिक भाषा में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं।
- संविधान के अनुच्छेद 350 के द्वारा प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जाने के लिए जुड़े रही है हमारी वेबसाइट indiamitra के साथ।