भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है। जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम (1935) को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
जब संविधान बना था तब उस समय संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं | संविधान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है । संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत क्रमशः संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया हैं ।
आइए जानते हैं भारतीय संविधान में भाग 1 ( संघ एवं उसके राज्य) तथा भाग 2 ( नागरिकता) से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद
- अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
- अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
- अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
- अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
- अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
- अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
- अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
- अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
- अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
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