राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है।
नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है।
संविधान के अनुच्छेद-37 में कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 का प्रयोग इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।
नीति निर्देशक लागू करना राज्य का परम कर्तव्य है क्योंकि इसका उद्देश्य ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
नीति निदेशक तत्व -आयरलैण्ड से लिया गया है
आइए जानते है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 36 :इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ”राज्य” का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।
अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।
अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
अनुच्छेद 39क समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना।
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।
अनुच्छेद 45 बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद 48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
अनुच्छेद 49राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्ककरण
अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और https://indiamitra.com/polity/important-articles-related-to-fundamental-rights-in-indian-constitution/सुरक्षा की अभिवृद्धि।
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