इंसानो के अधिकारों को पहचान में लाने के लिए, अधिकारों के लिए चली आ रही हर लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता हैं।
मानवाधिकार -:
यदि आसान शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का उद्देश्य ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या फिर किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना ही सभी को प्राप्त हो जाता हैं।
मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि , ‘लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करवाना ही उनकी मानवता को चुनौती देना है।’
भारत में मानवाधिकार -:
मौलिक अधिकार: भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कहा गया हैं कि “इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति अधिकार शामिल हैं।
नीति-निर्देशक सिद्धांत: भारत संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताया गया हैं कि ” इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, रोज़गार चयन का अधिकार, बेरोज़गारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार,काम का अधिकार, कानूनी सलाह का अधिकार आदि कई अधिकार भी शामिल हैं।
साल 2024 का थीम -:
साल 2024 में मानवाधिकार का थीम हैं “भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना‘
मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य -:
मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि :- शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। किसी भी इंसान की जिंदगी और , आजादी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार कहलाता है।