किसी भी देश में काम करने के लिए वहां के वीजा की जरूरत होती है। हर देश विदेशी नागरिकों को अपने यहां आकर काम करने के लिए वर्क वीजा देता है। अमेरिका में भी काम करने के लिए छात्रों को वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है
भारत से हर साल लाखों लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों में भारतीयों की तादाद लाखों में है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, करीब तीन करोड़ भारतीय विदेशों में हैं। ज्यादातर लो स्किल वाले वर्कर खाड़ी देशों में काम करते हैं, जबकि हाई स्किल वाले वर्कर्स अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों का रुख करते हैं। हालांकि, किसी भी देश में काम करने के लिए वहां के वर्क वीजा की जरूरत होती है।
विदेश में काम करने और रहने के लिए पड़ती है वीजा की जरूरत

वर्क वीजा को किसी देश की सरकार जारी करती है। इसके जरिए विदेशी वर्कर को देश में काम करने और रहने की इजाजत मिलती है। वर्क वीजा की एक निश्चित अवधि भी होती है। अमेरिका में काम करने जाने पर भी भारतीयों को वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है। कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका में बिना वर्क वीजा के काम नहीं कर सकता है।
वीजा के प्रकार


अमेरिका का वीजा कितने प्रकार का होता है?

- B-1 वीजा: ये वीजा खिलाड़ियों, शौकिया या प्रोफेशनल खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो किसी प्राइज मनी वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।
- J वीजा: अमेरिका में एक्सचेंज विजिटर के तौर पर आने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स आदि को ये वीजा दिया जाता है।
- E-3 वीजा: ‘ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल स्पेशियलिटी प्रोग्राम’ के तहत कुछ खास नौकरियों में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ये वीजा मिलता है।
- BCC: मेक्सिको के नागरिकों को ‘बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड’ दिया जाता है, जो 10 साल के लिए वैलिड होता है।
- B-1 वीजा: ये वीजा बिजनेस विजिटर्स, यानी काम के सिलसिले से आने वाले लोगों को मिलता है।
- D वीजा: ये वीजा उन क्रू मेंबर्स को दिया जाता है, जो समुद्री जहाजों और विमानों के जरिए अमेरिका में दाखिल होते हैं।
- A वीजा: अमेरिका का ये वीजा विदेशी राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों को मिलता है।
- B-1 वीजा: घरेलू कर्मचारी या आया को विदेशी राष्ट्रीय नियोक्ता के साथ आने पर ये वीजा दिया जाता है।
- G1-G5, NATO वीजा: किसी नामित अंतर्राष्ट्रीय संगठन या नाटो के कर्मचारी को ये वीजा मिलता है।
- O वीजा: अमेरिका का ये वीजा विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या एथलेटिक्स में असाधारण क्षमता वाला विदेशी नागरिक को मिलता है।
- Q वीजा: अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक-दूसरे देशों में जाने वाले लोग इस वीजा के लिए योग्य होते हैं।
- L वीजा: अमेरिका में मौजूद कंपनी के विदेश में स्थित दफ्तर से ट्रांसफर पाने वाले कर्मचारी को ये वीजा दिया जाता है।
- B-2 वीजा: मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को ये वीजा मिलता है।
- I वीजा: मीडिया से जुड़े या पत्रकारों के लिए अमेरिका में इस वीजा को दिया जाता है।
- H-1B वीजा: फिजिशयन या कहें डॉक्टर्स को अमेरिका ये वीजा देता है।
- R वीजा: धार्मिक कामों को करने के लिए आने वाले वर्कर्स को इस तरह का वीजा मिलता है।
- H-1B वीजा: बहुत ज्यादा विशिष्ट ज्ञान की जरूरत वाले क्षेत्रों में खास काम करने के लिए ये वीजा दिया जाता है।
- F, M वीजा: अमेरिका में पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स को ये वीजा मिलता है।
- H-2A वीजा: अस्थायी तौर पर खेती-किसानी मजदूर के तौर पर अमेरिका आने वाले शख्स को सरकार ये वीजा देती है।
- B-2 वीजा: अमेरिका में घूमने के लिए ये वीजा लेना पड़ता है।