सर्वप्रथम हम आपको संविधान की अनुसूचियां बताने के पहले संविधान के कुछ आवश्यक तत्वों से अवगत करा देना चाहते हैं जैसे कि आप सभी जानतते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है | भारत के संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद | जब इतना विशाल संविधान हो तो उसको अलग-अलग भागों में बांटना होता है।
भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था इस कारण 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यहां पर हमने आपको सभी 12 अनुसूचियों (total anusuchi in indian constitution) की संक्षिप्त में जानकारी दी है, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें |
आपसे सिर्फ एक निवेदन है की अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताये ताकि मैं आपके विचारो से अवगत हो सकू तथा जो भी आवश्यक सुधार हो कर सकू।
भारतीय संविधान :12 अनुसूचियां
* प्रथम अनुसूची
- राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र ।
- संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं।
* दूसरी अनुसूची
वेतन भत्ते विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान।
* तीसरी अनुसूची
इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए हैं।
* चौथी अनुसूची
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
* पांचवी अनुसूची
अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध।
* छठी अनुसूची
असम, मेघालय ,त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के उपबंध में।
* सातवीं अनुसूची
- संघ सूची ( मूल रूप से 97 मगर वर्तमान में 100 विषय)
- राज्य सूची( मूल रूप से 66 मगर वर्तमान 61 विषय)
- समवर्ती सूची( मूल रूप से 47 वर्तमान 52 विषय)। के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन
* आठवीं अनुसूची
* संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं
(मूल रूप से 14 मगर वर्तमान में 22 भाषाएं ) ये हैं असमिया, बंगाली ,बोडो,डोंगरी, गुजराती, हिंदी ,कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मणिपुरी ,मैथिली ,मलयालम, मराठी नेपाली ,उड़िया ,पंजाबी ,संस्कृत, संथाली ,तमिल, तेलुगू ,उर्दू तथा सिंधी भाषा ।
- सिंधी भाषा को 21वे संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा
- कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को 71 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया ।
- बोडो ,डोगरी ,मैथिली ,संथाली भाषा को 92वे संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया ।
* नवीं अनुसूची
भू सुधारो और जमीदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है
* दसवीं अनुसूची
दल बदल के आधार पर संसद और विधान सभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध (इस अनुसूची को 52वे संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है।)
* ग्यारहवीं अनुसूची
पंचायत की शक्तियां प्राधिकार व जिम्मेदारियां
- इसमें 29 विषय हैं
- किस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया।
* बारहवीं अनुसूची
नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार वह जिम्मेदारी है
- इसमें 18 विषय है।
- इस अनुसूची को 74 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया।